देहरादून : उत्तराखंड में इस साल अधिकारियों/कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि तबादला नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी या विभाग को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो फिर वह कार्मिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव विचार-विमर्श के लिए तबादला समिति के सामने रख सकता है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने बुधवार को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी घोषित होने के कारण कर्मचारियों व अधिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है इसलिए 2020-21 के सत्र में किसी भी विभाग में तबादले नहीं होंगे। हालांकि हालांकि, तबादला कानून की धारा 27 के तहत सरकार को कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार के पास तबादलों का अधिकार रहेगा और कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर तैनाती के लिए कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।