Nainital-High-Court

नैनीताल: उत्तराखंड जनरल-ओबीसी एम्प्लॉईज एसोसिएशन द्वारा जारी प्रदेशव्यापी हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर सरकार पर फैसला छोड़ते हुए कहा कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने में सक्षम है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से हड़ताल समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और कर्मचारी यूनियन से वार्ता के प्रयास जारी हैं। दो से तीन दिन में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। जिस पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी।

बतादें कि उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में जारी प्रदेशव्यापी हड़ताल के खिलाफ देहरादून निवासी ललित कुमार की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन के करीब डेढ़ लाख कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ दो मार्च से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सभी राजकीय कार्य बाधित हो रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि या तो कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लें या हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए। बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति शुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने सभी दलीलों को सुनते हुए मामले को निस्‍तारित कर दिया।

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