Nainital-High-Court

नैनीताल: शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की संयुक्त खंडपीठ ने सचिव विद्यालयी शिक्षा को राजकीय शिक्षक संघ की जायज मांगों पर विचार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल में अलग-अलग प्रभावी फोरम गठित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। यह फोरम दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में काम करेगा। इसमें दोनों मंडलों के अपर निदेशक शिक्षा के साथ ही वरिष्ठ शिक्षक शामिल होंगे। फोरम छात्र एवं शिक्षक हित में फैसले लेगा।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की संयुक्त खंडपीठ ने शिक्षकों के हड़ताल के खिलाफ दाखिल उधमसिंह नगर निवासी अजय कुमार तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आगेश दिए हैं। इस याचिका के बाद शिक्षक संघ पूर्व में ही दो अगस्त को हड़ताल स्थगित कर चुका है।

शुक्रवार के फैसले में न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षक समुदाय से जुड़ी हुई जरूरी मांगों व समस्याओं पर उचित निर्णय लिए जाने के लिए गढ़वाल व कुमाऊँ  मंडल में अलग अलग प्रभावी फोरम गठन होंगें। इस फोरम में कुमाऊँ  में आयुक्त कुमाऊँ, अपर निदेशक कुमाऊं  माध्यमिक शिक्षा व शिक्षक समुदाय के वरिष्ठ शिक्षक शामिल किए जाएंगे। जबकि गढ़वाल मंडल में आयुक्त गढ़वाल, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल व वरिष्ठ शिक्षक फोरम में शामिल होंगे। यह फोरम छात्र एवं शिक्षक हित में फैसले लेगा।

इससे पहले राजकीय शिक्षक संघ के अधिवक्ता डीके जोशी ने न्यायालय में शिक्षकों की मांगों पर निर्णय लिए जाने हेतु उचित निर्देश दिए जाने व शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक कारगर व्यवस्था स्थापित किए जाने की ददील दी थीं। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सचिव शिक्षा को मांगों पर विचार करने तथा सरकार को कारगर फोरम बनाये जाने के भी निर्देश दिया है। इससे राजकीय शिक्षक संघ की अपमानजनक तरीके से बंद हुई हड़ताल को न्यायालय ने सम्मानजनक स्थिति में ला दिया है।