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देहरादून : उत्तराखंड में कल यानी सोमवार 8 जून से कड़ी शर्तों के साथ होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, मॉल तथा धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जारी के बाद रविवार को प्रदेश में अनलॉक-1 के तहत होटल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, शौपिंग मॉल तथा धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

नए दिशा निर्देश में प्रदेश में सभी होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, मॉल तथा धार्मिक स्थलों को खोलने का जिक्र किया गया है। हालाँकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र और राज्य के अन्य कंटेनमेंट जोन में अगले आदेशों तक ये खुल नहीं सकेंगे। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को लेकर कोई फैसला देवस्थानम बोर्ड से सलाह मशविरे के बाद ही होगा। रविवार को इस बाबत विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

  1. उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर व अन्य वायु यानों से यात्रा की इजाजत रहेगी। उतरने वाले यात्रियों को केंद्र की गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करना होगा।
  2. चार धाम यात्रा शुरू करने पर फैसला तीर्थ पुरोहितों व स्थानीय व्यापारियों से राय मशविरे और परिस्थितियों के अनुरूप लिया जाएगा।
  3. वहीं बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के बाहरी राज्यों के तीर्थ यात्रियों को अगले आदेश तक दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
  4. हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र के संस्थान देश के अन्य राज्यों के कोविड-19 हाईलोड वाले शहरों से पर्यटकों की बुकिंग नहीं करा सकेंगे। जबकि कम लोड वाले शहरों से केवल 7 दिन के लिए ही बुकिंग करा सकेंगे। निर्देश की अवहेलना पर उनके विरुद्ध आईपीसी या महारारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
  5. होटल प्रबंधन को उपभोक्ता से यह लिखित आश्वासन लेना होगा कि वह होटल में रहने के दौरान किसी सार्वजनिक धार्मिक या पर्यटक स्थल में नहीं जाएगा। अगर वह ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
  6. रेस्टोरेंट मालिकों प्रबंधन को अपने सभी उपभोक्ताओं व वेटरों का रिकार्ड दिन व समय समेत रखना होगा।
  7. होटल प्रबंधन को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता आदि को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होगा
  8. देहरादून नगर निगम क्षेत्र व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी मॉल व रेस्टोरेंट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
  9. मॉल्स प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि अगले आदेश तक एक दिन में 50% दुकानें ही खुलें। जिला प्रशासन मॉल प्रबंधन से बात कर वहां आने वाले लोगों की अधिकतम संख्या भी तय करेगा।
  10. मॉल्स प्रबंधन को जिला प्रशासन को लिखकर देना होगा कि वे एयर कंडीशनर को लेकर सीपीडब्लूडी की गाइडलाइन, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन व गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करेंगे।
  11. सभी रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगे।
  12. सभी शॉपिंग मॉल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगे।
  13. मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक होगा।
  14. अभी दूसरे राज्यों से लोग धार्मिक स्थानों में नहीं आ सकते हैं।