Uttarakhand

मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने प्रदेश के वृद्धजनों से विधानसभा चुनाव से पहले किया अपना वादा पूरा कर लिया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है।

इतना ही धामी सरकार ने वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। राज्य के प्रमुख सचिव एल फैनई बुधवार को इसके आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि अभी तक वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन 1200 रुपए हर महीने मिलते हैं। आज 200 बढ़ोतरी के बाद अब इन्हें 1400 रुपए प्रतिमाह मिला करेगा। राज्य सरकार की संस्तुति के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता देने के भी आदेश कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता देने के भी आदेश कर दिए हैं।