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देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने एक जून से शुरू हो रहे लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक-1 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय गाइड लाइन जारी होने के बाद रविवार को राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमारं सिंह ने प्रदेश के लिए निर्देश जारी किये हैं। जिसके अनुसार राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, आरेंज तथा ग्रीन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

  • रेड जोन में व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रात: 7 बजे से सांय 4 बजे तक ही हो सकेगा।
  • रेड जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सांय 4 बजे तक ही खुलेंगे। कार्मिकों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सेवाएं दे सकेंगे तथा इन सभी में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  • हवाई जहाज और ट्रेन से यात्रियों को लाने और ले जाने को छोड़ शेष सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
  • इसके साथ ही आरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में सांय 7 से प्रात 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।
  • अंतरराज्यीय आवागमन में अभी भी पास लेकर आना और जाना अनिवार्य किया गया है। अंतरजिला आवागमन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
  • राज्य के अन्दर, अन्तर-जनपदीय परिवहन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
  • अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से (निजी व वाणिज्यिक वाहनों के द्वारा) राज्य में आगमन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
  • हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
  • पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी प्रदेश सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है।
  • संक्रमण के आधार पर जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगे। यहां 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। यहां केवल आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के भीतर आने और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को इससे छूट रहेगी। यहां सख्ती से संपर्कों की पहचान की जाएगी और घर-घर पर निगरानी रहेगी।
  • प्रदेश सरकार द्वारा ही कंटेनमेंट जोन से बाहर बफर जोन चिह्नित किए जाएंगे। यहां जिलाधिकारी अपने विवेक के अनुसार प्रतिबंधों पर निर्णय लेंगे।
  • अनलॉक वन के संबंध में केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे।