पौड़ी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर पौड़ी के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला जज सिकंद कुमार त्यागी ने बताया कि इन अदालतों में आम लोग अपने विभिन्न वादों का निस्तारण करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला जज सिकंद त्यागी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले के समस्त न्यायालयों (पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडौन) में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित वाद निस्तारित किए जाने हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय, 138 एन आई एक्ट (चैक बाउंस), वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद के मामले निस्तारित किये जाने हैं। साथ ही अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त लाभो से संबंधित), राजस्व वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले तथा बिजली व पानी सम्बन्धी वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों के निस्तारण को लेकर आम जनमानस अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में अब तक न पहुंचने वाले चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली व पानी संबंधी विवाद (अशामनीय को छोड़कर), भरण पोषण वाद तथा शमनीय फौजदारी वैवाहिक व दीवानी विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाया जा सकेगा।
जगमोहन डांगी