पौड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के मद्देनज़र जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी पंचायत क्षेत्रों (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) में जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, रोड शो या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिये ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और प्रचार वाहनों का संचालन भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, विद्यालयों और अस्पतालों के पास लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। प्रचार में पॉलिथीन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति किसी भी राजकीय संपत्ति या निजी स्थल पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाये जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ बयान, जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, डराने-धमकाने, उपहार या धन का प्रलोभन देने तथा भोजन पार्टी आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से लाने-ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी या उसके समर्थकों का प्रवेश पूर्व रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
पौड़ी में दो चरणों में होगा मतदान, नामांकन 2 जुलाई से, मतगणना 31 जुलाई को
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा पंचायत चुनाव-2025 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों, प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य पदों के चुनाव दो चक्रों में कराने की घोषणा की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रथम चरण में खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडांडा, बीरोंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर और पोखड़ा विकासखंड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में नामांकन 2 जुलाई से 5 जुलाई तक, जांच 7 व 9 जुलाई को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 व 11 जुलाई होगी और प्रतीक आवंटन 14 जुलाई को किया जायेगा। मतदान 24 जुलाई को होगा तथा मतगणना और परिणामों की घोषणा 31 जुलाई को की जायेगी। वहीं द्वितीय चरण में यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट और कल्जीखाल विकासखंडों में चुनाव संपन्न होंगे। इन क्षेत्रों में भी नामांकन 2 जुलाई से 5 जुलाई तक, जांच 7 व 9 जुलाई को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 व 11 जुलाई होगी और प्रतीक आवंटन 18 जुलाई को होगा। 28 जुलाई को मतदान व मतगणना और परिणामों की घोषणा 31 जुलाई को की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के नामांकन पत्र संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से प्राप्त होंगे। इनकी बिक्री 30 जून से 4 जुलाई तक कार्यालय समय में और 5 जुलाई को अपराह्न 3 बजे तक की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये कि अपने-अपने विकासखंड क्षेत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करें, जिसमें सभी पदों का आरक्षण विवरण भी सम्मिलित हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न करायी जाएंगी।