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पौड़ी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, श्रीनगर तथा लैंसडोन) मे आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।

10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित वाद निपटाए जाने हेतु फौजदारी शमनीय वाद (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानून समझौता संभव हो), 138 एनआई एक्ट (चैक बांउस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घंटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली पानी बिल संबंधित विवाद (अशमनीय को छोड़ कर) साथ ही न्यायालयों में अब तक न पहुंचे निम्नलिखित प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। जिसमें चैक बांउस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), भरण पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) निपटाए जाएंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लंबित है या न्यायालय में पहुंचने वाला है उसे जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।

जगमोहन डांगी