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देहरादून : केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत 01 जुलाई से अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद अअज गुरुवार को उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में फिलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है. वहीं कर्फ्यू की समयसीमा भी घटा दी गई है. मुख्य सचिव द्वारा जारी नई गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि शेष बाजार को रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी. कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

31 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

नई गाइड लाइन्स के मुताबिक राज्य में अभी भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान  और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा. सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा.

सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद

नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

बाहरी राज्यों से किसी भी मार्ग या माध्यम से उत्तराखंड आने वालों को आगमन से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है.

हाई लोड कोविड-19 इन्फेक्टेड सिटी को छोड़कर अन्य स्थानों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा.

वहीँ हाई लोड कोविड-19 इन्फेक्टेड सिटी से आने वाले लोगों को पहले 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा, और उसके बाद अगले 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा. हालांकि 7 दिन के संस्थागत  क्वारंटाइन में रहने वालों को विकल्प दिया गया है कि वह निशुल्क सरकारी केन्द्र या चिह्नित किए गए केन्द्रों में सशुक्ल (पेड) रह सकते हैं. गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को छूट मिल सकती है. इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा.

इसके अलावा किन्हीं अपरिहार्य कारणों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, वृद्ध माता-पिता को देखने, परिवार के सदस्य की बीमारी या अपनी बीमारी को लेकर राज्य में छोटी यात्रा के लिए (7 दिनों तक) आने वाले ऐसिंप्टोमैटिक व्यक्ति को जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर मूल्यांकन करने के बाद छूट दी जा सकती है.

विवाह के मेहमानों को रियायत

विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति।

हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग, जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसी तरह इन शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे।

धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुलेंगे

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं होगी।

होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि को रियायत

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल 8 बजे तक खुले रहेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।

ये हैं वे कोरोना वायरस (कोविड-19) से सर्वाधिक प्रभावित देश के 31 शहर

मुंबई (सभी जिले), दिल्ली (सभी जिले), चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), गुरुग्राम, नासिक, रायगढ़, पालघर, हावड़ा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत.

गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव उत्‍पल कुमार सिंह ने अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह व्यवस्था 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।

14 पेज की नई गाइड लाइन से सम्बंधित अन्य जानकारी लगातार अपडेट की जा रही हैं. कृपया कुछ देर में दुबारा देखें.