court order

8 साल पहले जसपुर में किशोरी की बरामदगी को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, जसपुर विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर विधायक राज कुमार सिंह ठुकराल, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। न्यायालय ने 23 अक्तूबर तक आरोपितों को पेश करने को कहा है।

गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद विशेष टीम गठित कर 23 अक्तूबर तक आरोपियों को कोर्ट में पेश करने को कहा है। यही नहीं एएसपी को जारी आदेश में कहा है कि मामले में हीलाहवाली करने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।

मामला वर्ष 2012 का है जब जसपुर में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था। युवती की बरामदगी को लेकर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चौहान (वर्तमान में कांग्रेस विधायक जसपुर), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई लोगों ने प्रदर्शन कर जसपुर के सुभाष चौक के करीब हाईवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था। तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। साथ ही पुलिस ने हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

यह मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने इनके मुकदमे को वापस लेने के आदेश भेज दिए थे। लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना। जिसके बाद उक्त लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी। बीते सोमवार को जिला कोर्ट ने इन सब लोगों की रिवीजन को खारिज कर दिया था। अब गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत ने इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित 16 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सभी की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।