by-elections three-tier panchayats in Uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े तमाम पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि रखी गई है। जबकि 20 नवंबर को मतदान होगा और 22 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की विस्तृत समय-सारणी भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर को दाखिल किए जाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र ब्लॉक मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय में जमा किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। इसके बाद उसी दिन चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर मतदान 20 नवंबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। जबकि मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी।

33 हजार से अधिक पदों पर उपचुनाव

गौरतलब है कि इसी साल जुलाई-अगस्त माह में प्रेदश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 33,139 पद रिक्त हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114 पद, ग्राम प्रधान के 22 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो पद और जिला पंचायत सदस्य का एक पद शामिल है। इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है, वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे।

डीएम करेंगे रिक्त पदों की क्षेत्रवार सूची जारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 11 नवंबर को अपने जिलों में रिक्त पदों और निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची जारी करें। इस सूची में आरक्षण का विवरण भी शामिल होगा और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और सूचना पट्टों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर जानकारी पहुंच सके।

नामांकन पत्र कहां मिलेंगे

ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र विकासखंड मुख्यालयों पर 11 से 13 नवंबर तक कार्यालय समय में उपलब्ध रहेंगे। वहीं 14 नवंबर को ये पत्र दोपहर तीन बजे तक मिल सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय या डीएम द्वारा निर्धारित स्थान से उपलब्ध होंगे। सभी नामांकन पत्रों की बिक्री निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

नामांकन से लेकर मतगणना तक प्रक्रिया

ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन और मतगणना की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर होगी। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन और जांच जिला मुख्यालय पर होगी, जबकि मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिनिधिक संस्थाएं सुचारु रूप से कार्य कर सकें।

कितने का मिलेगा नामांकन पत्र:

सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है। इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है।

प्रत्याशियों की खर्च सीमा:

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव में प्रत्याशियों के खर्च सीमा संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है। सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम दस हजार रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 75-75 हजार रुपये तय किया गया है। जबकि सदस्य जिला पंचायत पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

नामांकन के बाद जारी होंगे नियुक्ति आदेश:

नामांकन पत्रों की बिक्री के बाद उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। उपचुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सदस्य ग्राम पंचायत के सबसे अधिक पद खाली हैं। ऐसे में जिन ग्राम पंचायत का गठन नहीं हुआ है, वहां पर अधिक मतदान होने की संभावना है। ऐसे में मतदान पार्टियों का गठन तो कर लें, लेकिन नियुक्ति आदेश नामांकन के बाद जारी किए जाएं। ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किन-किन स्थानों पर मतदान किए जाने हैं। क्योंकि अधिकतर यही देखा गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। ऐसे में उस स्थान पर पोलिंग पार्टियों को भेजने की जरूरत नहीं होती है।

प्रदेश के 12 जिलों में इन पदों पर होने हैं उपचुनाव:

  • अल्मोड़ा जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 6241 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 6 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • उधम सिंह नगर जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 938 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • चंपावत जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 1702 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • नैनीताल जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 2268 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • पिथौरागढ़ जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 2927 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 2 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • बागेश्वर जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 1610 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • उत्तरकाशी जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 1961 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 1 पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत के एक पद पर उपचुनाव होना है।
  • चमोली जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 2812 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 6 पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 1 पद पर उपचुनाव होना है।
  • टिहरी जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 4170 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 2 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • देहरादून जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 801 पदों पर उपचुनाव होना है।
  • पौड़ी गढ़वाल जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 6068 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 4 पदों पर उपचुनाव होना है।

रुद्रप्रयाग जिले में सदस्य ग्राम पंचायत के 1436 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 1 पद और सदस्य जिला पंचायत के एक पद पर उपचुनाव होना है।