नई दिल्ली : उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बतादें कि राज्य सरकार ने कुछ ही महीने पहले उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर 2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते बृहस्पतिवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए 2 से अधिक बच्चों वाले उन माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने इजाजत दे दी थी। जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके हों। हाईकोर्ट के इस फैसले को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।
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