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देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य में 11 मई से 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जिसमें सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखा गया है। इसबीच गरीब परिवारों को राशन को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए आज उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानों को खोलने को लेकर भी एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब राज्य में दुकानों को 3 घंटे प्रतिदिन खोलने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के क्रम में कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य की समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 14 मई से 18 मई 2021 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने राशन (सस्ते गल्ले की दुकान) के बंद रहने से गरीब परिवारों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्य सचिव को सस्ते गल्ले की दुकानों के खुलने के दिन बढाने के निर्देश दिये थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। इसके अनुसार अब कोविड कर्फ्यू दौरान राज्य की समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 14 मई 2021 से 18 मई 2021 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी।