Joshimath Landslide

Joshimath disaster: उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे की दरें तय कर दी गई हैं। बुधवार को कैबिनेट बैठक में जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास नीति समेत राहत पैकेज को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत जमीन, आवासीय और व्यावसायिक भवनों का मुआवजा दर तय किया गया है। मुआवजा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की दरों में लागत सूचकांक (कोस्ट इंडेक्स) जोड़कर दिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों का मुआवजा स्लैब बनाकर केदारनाथ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसके अलावा स्थायी पुनर्वास के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

आज मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास नीति को लेकर जारी की गई मानकों पर स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान उन्होंने पॉलिसी के कई बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जोशीमठ प्रभावितों के लिए तय की गई क्षतिपूर्ति दर के तहत आवासीय भवनों के नुकसान पर 100% भुगतान किया जाएगा। ईंट से बने आवासीय भवन के लिए 31,031 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। जबकि, बीम और कॉलम के बने आवासीय भवनों के लिए 36,386 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा।

वहीं, ईंट के बने व्यावसायिक भवनों के लिए 39,030 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बीम और कॉलम से बने व्यावसायिक भवनों के लिए 45,921 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान दिया जाएगा।

व्यावसायिक भवनों के लिए तय स्लैबः

5 लाख तक के व्यावसायिक भवन को 100% भुगतान दिया जाएगा। जबकि, 5 से 15 लाख तक के व्यावसायिक भवन को 5 लाख रुपए तक पूरा भुगतान किया जाएगा। इससे ऊपर 40% भुगतान किया जाएगा। वहीं, 15 से 30 लाख तक के व्यावसायिक भवनों के लिए 15 लाख तक 9 लाख रुपए दिया जाएगा। उससे ऊपर 30% भुगतान किया जाएगा।

वहीं, 30 से 50 लाख तक के व्यावसायिक भवन के लिए, 30 लाख तक 30।5 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। इससे ऊपर 20% भुगतान किया जाएगा। 50 लाख से ऊपर के व्यावसायिक भवन के लिए 50 लाख तक 17।5 लाख भुगतान किया जाएगा, इससे ऊपर 10% भुगतान किया जाएगा।

आवासीय जमीन की क्षति पर मुआवजाः

आवासीय जमीन की क्षति पर 75 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी। इससे अधिक की भूमि के नुकसान पर भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। व्यवसाय जमीन के क्षति पर 15 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी। वहीं, किराए पर लेकर दुकान चला रहे प्रभावित को एकमुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।

तय की गईं क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजा दरें

  • ईंट वाले आवासीय भवनों के लिए 31 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • आरसीसी वाले आवासीय भवनों के लिए 36 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • व्यावसायिक ईंट वाले भवनों के लिए 39 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • व्यावसायिक आरसीसी वाले भवनों के लिए 45 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
  • दुकान मालिकों को 15 वर्ग मीटर की दुकान या एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा
  • एक वर्ष से अधिक समय से जोशीमठ में किरायेदार दुकानदारों को एकमुश्त दो लाख रुपये की राशि और भविष्य में स्थायी पुनर्वास वाली जगह पर दुकान के लिए प्राथमिकता