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उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने द्वारा जारी नई एसओपी के अनुसार, अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड निगेटिव (RT-PCR) रिपोर्ट के साथ हीं स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू  रात 9 बजे की जगह शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। साथ ही दिन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी। बता दें कि उत्तराखंड में आज पहली बार एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 3,012 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि इस बीमारी से 27 मरीजों की मौत हुई है। जिसके बाद अब प्रदेश में 21 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं।

यही नहीं नई एसओपी में सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा। वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

जरुरी दिशा-निर्देश

  • सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह समरोह आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे।
  • सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
  • कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
  • 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।
  • सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  • मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सरकारी कार्यालयाें में समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत कर दी है। ये कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से कार्यालय आएंगे। इसके अलावा सरकार ने गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं, ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे 10 साल से कम आयु के हैं और 55 साल से अधिक आयु के कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय में बुलाने को कहा है।