देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियमों का उल्लंघन करने पर अब 6 माह की सजा या 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी। शनिवार को राज्यपाल ने महामारी अधिनियम1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। धारा 2 व् 3 संशोधित होकर अब से राज्य में कोविड-19 के तहत राज्य में फेस मास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमो को कड़ा करते कर दिया गया है। जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाता है उसे 6 महीने की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा। इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। सीधा जेल होगी। यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि लोग बिना मास्क के सड़कों-बाज़ारों में घूम रहे थे। इसके बाद राज्य में ये कड़ा नियम बनाया गया है। जो आज से ही लागू माना जाएगा। महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला केरल व उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है।