Sample failed of refined oil company in Pauri, fine of Rs five lakh

पौड़ी गढ़वाल : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी की ओर से गुजरात की एक कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की ओर से बताया गया है कि साल 2017 में गुजरात की एक तेल निर्माता कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज के विरुद्ध वाद दर्ज किया गया था जिसके बाद इन्हें समय-समय पर नोटिस भी प्रेषित किए गए लेकिन नोटिस का जवाब ना देने पर आज कंपनी पर अनियमितता पाए जाने पर 5 लाख का अर्थदंड जुर्माने के रूप पर लगाया गया है साथ ही  विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

जिला मुख्यालय पौड़ी में 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल न्यूट्रेला का सैंपल लिया। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा। 27 अगस्त 2016 को सैंपल की रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट में न्यूट्रेला तेल में साबुनीकरण (चिकनाहट) मानक से अधिक पाया गया। विभाग ने विक्रेताओं से तेल के दोबारा सैंपलिंग को लेकर नोटिस भेजा, लेकिन किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

जिसके बाद विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया। अदालत ने सभी पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता पर जुर्माना लगाया।

न्याय निर्णय का अधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि कंपनी को समय-समय पर नोटिस प्रेषित किए गए लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. वहीँ आज कंपनी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनियमितता पाए जाने पर 5 लाख का अर्थदंड बतौर जुर्माना लगाया गया है साथ ही विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

जगमोहन डांगी