देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के तीन जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूलों को करने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ हिस्सों में ही पाबंदी रहेगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, बोर्ड के छात्रों के लिए अगले आदेशों तक कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की अनुमति होगी।
शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा है कि 10 वीं और 12 वीं के जिन छात्रों की वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उन छात्रों की कक्षाएं फिजिकल रूप से चलाने की सशर्त अनुमति होगी। बोर्ड की कक्षाओं के संचालन में कोविड संक्रमण रोकने के लिए जारी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन करना होगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बीती नौ अप्रैल को बैठक में उक्त संबंध में निर्णय लिया गया था। तीन जिलों में जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां स्कूलों को इस माह बंद रखने का फैसला लिया गया है। केवल 10वीं व 12वीं की बोर्ड कक्षाओं की आफलाइन पढ़ाई होगी।
देहरादून में अब रात 10.30 से सुबह पांच बजे से रहेगा नाइट कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने नवरात्र, विवाह समारोहों और रमजान पाक को देखते हुए, आमजन की सुविधा के लिए नाइट कर्फ्यू को रात 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू करने के निर्देश दे दिए। ये उन्हीं स्थानों के लिए है जहां पहले से नाइट कर्फ्यू लागू है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब देहरादून के जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी करेंगे।