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Lockdown 4.0 : केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन्स के बाद अब उत्तराखंड में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। नई गाइडलाइन्स के बाद अब राज्य में 6 जिले ऑरेंज जोन में तथा 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल हो गए हैं। ऑरेंज जोन ने आने वाले जिलों में राजधानी देहरादून के अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और ऊधमसिंहनगर शामिल हैं। जबकि शेष सात जिलों हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। एक भी जिला रेड जोन में नहीं होने की वजह से उत्तराखंड में लॉक डाउन के दौरान कुछ राहत रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति : उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी है। परिवहन विभाग इसके लिए एसओपी जारी करेगा।  प्रदेश के 7 शहर आरेंज जोन में होने के कारण वहां 50 फीसद वाहन ही चल सकते हैं ऐसे में चौपहियों के लिए ऑड- इवन (सम-विषम) की व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी एक दिन सम पंजीकरण संख्या वाले वाहन चलेंगे तो दूसरे दिन विषम पंजीकरण संख्या वाले। किसी जिले के रेड जोन में आने की स्थिति में वहां सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। इंटर स्टेट परिवहन सामान्य तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन उसके संचालन के लिए शर्तें तय की गई हैं।

रोस्टर व्यवस्था खत्म, शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें : सरकार ने अब प्रतिदिन सभी दुकानें खोलने को अनुमति दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। दुकानें खोलने में केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन होगा। नाई की दुकान, सैलून, पार्लर, स्पा, रेस्टोंरेंट, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। मॉल, सिनेमाघर व कुछ व्यवसायों को छोड़कर सभी किस्म की दुकानें हर रोज दुकानें सुबह सात बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुलेगी खुल सकेंगी। सरकारी व निजी दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। सचिवालय सुबह 9.30 से शाम चार बजे तक ही खुलेगा। निजी वाहन में चालक के अलावा तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। कर्मचारियों की मौजूदगी पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार।

इन पर रहेगा प्रतिबंध
स्कूल और कॉलेज और होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इकाई पूरी तरह से रहेंगे बंद
मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, असेम्बली हाल, पार्क पूरी तरह से प्रतिबंधित
स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स खुलेंगे, बिना दर्शकों के मैच हो सकते हैं
सभी धार्मिक स्थल पर जनता की आवाजाही नहीं होगी

ऑरेंज जोन: अल्मोड़ा,देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ऊधमसिंहनगर, उत्तरकाशी।
ग्रीन जोन: हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत।
कंटेंमेंट जोन: 7 (देहरादून- चमन विहार लेन11, ऋषिकेश – 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एन्क्लेव, आवास विकास कॉलोनी, रुड़की- नगला इमरती, खाताखेड़ी, ऊधमसिंहनगर-राजीवनगर वार्ड नंबर-13)

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