Uttarakhand Roadways buses fare hike

देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संकट काल में बसों से सफर करना महंगा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बसों के किराये में दोगुने से अधिक वृद्धि कर दी है। प्रदेश में अब लोग बसों में सफर तो कर सकेंगे लेकिन किराया दोगुना या उससे ज्यादा देना पड़ेगा। हालाँकि ये बढ़ी हुई दरें केवल कोरोना काल तक ही लागू रहेंगी जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर से पुरानी दरें लागू हो जाएंगी। दरअसल कोरोना के कारण निजी या सरकारी बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 50% सवारियां ही ले जाने की इजाजत थी इस कारण बस संचालकों की मांग थी कि सरकार या तो उन्हें बसें पूरी भर कर चलाने दे या फिर किराया दोगुना वसूलने की इजाजत दे। ऐसे में सरकार ने कोरोना संकट काल तक बसों के किराये में वृद्धि का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. अभी बसों का संचालन राज्य के भीतर ही होगा, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए यात्रा शुरू होने पर वहां के रूटों पर भी बढ़ी दरों से किराया लिया जाएगा।

बढ़े हुए किराए की लिस्ट

सिटी बस स्लैब  पहले किराया (रुपये) नया किराया (रुपये)
0 से 2 किमी 7 14
2 से 6 किमी 10 20
6 से 10 किमी 15 30
10 से 14किमी 20 40
14 से 19 किमी 26 50
19 से 24 किमी 30 60
24 से 29 किमी 36 70
29 से अधिक 40 80

नॉन-डीलक्स बस किराया
साधारण बसें (मैदानी क्षेत्र) – 1.05 से बढ़ाकर 2.10 रुपये प्रति किमी
साधारण बसें (पर्वतीय क्षेत्र)- 1.50 से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किमी

वातानुकुलीत श्रेणी बस किराया
थ्री बाय टू सीटर बसें – 1.25 गुणा वृद्धि
टू बाय टू सीटर बसें – 1.9 गुणा वृद्धि
सुपर डीलक्स (वॉल्वो) – तीन गुणा वृद्धि

जानिए कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले

  • कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किराया की वृद्वि की गई।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार बेरोजगारों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक बेरोजगारों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।
  • नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी
  • कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किराया की वृद्वि की गई।
  • उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।
  • उत्तराखंड मोबाइल टावर नियमावली के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पोल (खंभा) 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये किराया लिया जाएगा।
  • कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था के लिए शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन का निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।