मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने दुनियाभर में कहर मचा रखा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) चल रहा है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद आदि बड़े औद्योगिक शहरों में इन दिनों ज्यादातर काम-धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे में रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में पलायन कर चुके प्रवासी बड़ी संख्या में बेरोजार होकर वापस गांव लौट चुके हैं। इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहय्या करने तथा वापस लौट चुके प्रवासियों को दुबारा पलायन करने से रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) शुरू की गई है।
ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। व्यवसाय की स्थापना के लिए अनुदान पर बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। जिसमे विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में 25 लाख व सेवा एवं व्यवसाय (Service and business) में 10 लाख रुपये तक लोन का प्रावधान है। जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से संचालित होने वाली इस योजना के लिए प्रदेश के मूल निवासी होना मुख्य पात्रता है।
क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)
प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है।
विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।
यहां करें ऑनलाइन आवदेन : https://msy.uk.gov.in/
MSY योजना में आवेदन के लिए पात्रता
1. आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
6. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
i. मूल निवासी प्रमाण पत्र
ii. पासपोर्ट साइज फोटो
iii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
iv. आधार कार्ड कॉपी
v. शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
vi. शिक्षा का प्रमाण पत्र
vii. बैंक डिटेल कॉपी
viii. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ix. दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
x. राशन कार्ड कॉपी
ऋण एवं अनुदान
- योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रु. 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रु. 10 लाख होगी।
- योजनान्तर्गत एम०एस०एम०ई० नीति-2015 (यथासंशोधित, 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2.50 लाख), श्रेणी बी व बी+ में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 5 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2 लाख) तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 3.75 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रु. 1.50 लाख), उक्त में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
महाप्रबंधक -जिला उद्योग केंद्र (सहायता हेतु सम्पर्क विवरण)
क्र.सं. | नाम | पद | जिला | कार्यालय नं. | ईमेल आईडी |
1 | श्री दीपक मुरारी | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | अल्मोड़ा | 9456108999 | dicalm@doiuk.org |
2 | श्री वी सी चौधरी | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | बागेश्वर | 9760506389, 9458100465 | dicbag@doiuk.org |
3 | श्रीमती मीरा बोरा | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | चम्पावत | 7500211001 | dicchmp@doiuk.org |
4 | Mr. B S Kunwar | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | चमोली | 9536122258 | dicchmo@doiuk.org |
5 | श्री शिखर सक्सेना | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | देहरादून | 0135-2724903 | dicddn@doiuk.org |
6 | श्रीमती अंजनी रावत | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | हरिद्वार | 7007373667 | dichrd@doiuk.org |
7 | श्री विपिन कुमार | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | नैनीताल | 8057004931,05946-220669 | dicntl@doiuk.org |
8 | श्री मृत्युंजय सिंह | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | पौड़ी | 8532080015,01382-222266 | gmdic5600@gmail.com |
9 | श्रीमती कविता भगत | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | पिथौरागढ़ | 9410364677 | dicpith@doiuk.org |
10 | श्री एच सी हटवाल | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | रूद्रप्रयाग | 8171363052 | dicrdp@doiuk.org |
11 | श्री महेश प्रकाश | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | टिहरी | 8979957429 | dicteh@doiuk.org |
12 | श्री चंचल बोरा | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | उधम सिंह नगर | 8077642780 | dicusn@doiuk.org |
13 | श्री यू के तिवारी | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | उत्तरकाशी | 9897083867 | dicuki@doiuk.org |
और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदेश सरकार (मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना) की अधिकारिक वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/ पर जायें।
यहाँ हम अपने न्यूज़ पोर्टल देवभूमिसंवाद.कॉम की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि बेरोजार युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने हेतु चलाई गई इस योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। ताकि इच्छुक युवाओं को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके और वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। अब तक लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लोन मिलने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। और लोन लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय बर्बाद हो जाने के चलते ज्यादातर युवाओं का सपना अधूरा ही रह जा रहा है।