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देहरादून : उत्तराखंड में अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। मंगलवार को जारी की गई गाइडलाइन के अुसार प्रदेश में 5 अगस्त से योग केंद्र और जिम खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालाँकि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा स्कूल, कालेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम को खोलने पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी। गाइडलाइन में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन आयोजनों में कोरोना मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। खासकर सोशल डिस्टेंसिनग और मास्क आदि का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावा राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन और खेल कार्यक्रमों, समारोहों में भीड़ जोड़ने पर रोक जारी रखी है।

बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इनको ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटान से छूट रहेगी। उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। अब प्रदेश में प्रतिदिन दो हजार लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक यह संख्या 15 सौ थी। बाहर से आने वाले लोगों की राज्य की सीमा पर रेंडम जांच होगी। हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोगों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

33 कोविड हाई लोड सिटी से आने वालों को सात दिन संस्थागत क्वारन्टीन जबकि सात दिन होम क्वारन्टीन रहना होगा। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत बिजनेस, कर्मचारियो व कई अन्य श्रेणी के लोगों को पूर्व की ही भांति छूट रहेगी।