उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला किया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में कोविड कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया था। परन्तु कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब इस अवधि को दो घंटा बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। दो दिन बाद फिर से कैबिनेट की इस मुद्दे पर बैठक होगी और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही सर्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा और इस मामले में सख्ती बरती जाएगी। राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए बार्डर पर कोविड वैक्सिनेशन की डबल डोज का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इसके अलावा अन्य नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं।
बता दें कि उत्तराखंड आज कोरोना के 505 नए मामले आये है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।