sop for covid-19 in uttarakhand

Corona SOP in Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को कोविड-19 को लेकर नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी 01 फरवरी से लागू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से जारी की गई नई एसओपी के अनुसार दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।  नई एसओपी में कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है। हालाँकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी।

नई एसओपी में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी के दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सार्वजनिक और कार्य क्षेत्र में मास्क पहनने की अनिवार्यता का सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सूक्ष्म स्तर पर करेगा।

स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के आधार पर प्रदेश में छूट दी जाएगी। वहीं, कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी। इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योग केंद्र और जिम आदि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एसओपी के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। जिला प्रशासन इनका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित कराएगा। गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों व 10 साल से कम आयु के बच्चों को लेकर जरूरी सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है। जिलाधिकारियों से कोरोना बचाव के मानकों के अनुपालन को सख्त कदम उठाने और जरुरत पडऩे पर धारा 144 लगाने को भी कहा गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट की धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

कुंभ मेले में कोविड-19 के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

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