Supreme-Court

देहरादून : उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीँ उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। हालाँकि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई हैं, और कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल भी कर लिए है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को भी पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी।

बतादें कि बीते जून-जुलाई में राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर 2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर बीते बृहस्पतिवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए 2 से अधिक बच्चों वाले उन माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने इजाजत दी थी,  जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके हों। कोर्ट ने कहा था कि संशोधित कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद से ही प्रभावी माना जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को आज उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना है कि पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाते या नहीं।