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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड़ सरकार को आदेश दिया है कि सरकार दिवाली से पहले उत्तराखंड परिवहन निगम के 66 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करे। रोडवेज कर्मचारियों का पिछले तीन माह से वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं नहीं दिए जाने व एस्मा लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव परिवहन व वित्त सचिव को आदेश दिए हैं कि वे दिवाली से पहले निगम का बकाया 66 करोड़ रुपया जारी करने का शासनादेश जारी करें। ताकि कर्मचारियों को वेतन मिल सके। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 22 अक्तूबर की मध्य रात्रि से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है।

बतादें कि रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राज 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। रोडवेज कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें सितंबर माह का वेतन भुगतान किया जाए। इसके अलावा पूर्व की भांति दीपावली का बोनस दिया जाए। साथ ही चार साल के बकाया ओवरटाइम का भुगतान किया जाए औऱ वित्तीय घोटालों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।