JILA PANCHAYAT ADHYAKSH Voting: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज यानी 7 अगस्त को चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों के जिला और क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जो मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद 14 अगस्त को ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मतदान का कार्यक्रम
जारी अधिसूचना के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की तिथि रखी गई है। 11 अगस्त को ही दोपहर 3:30 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। इसके बाद 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। साथ ही 14 अगस्त को ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो मतगणना संपन्न होने तक चलेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु जिलेवार आरक्षण सूची:
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए जारी आरक्षण की अंतिम सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद को अनारक्षित किया गया है।
जिला पद
- उत्तरकाशी अनारक्षित
- टिहरी महिला
- पौड़ी महिला
- रुद्रप्रयाग महिला
- चमोली अनारक्षित
- देहरादून महिला
- यूएस नगर अन्य पिछड़ा वर्ग
- नैनीताल अनारक्षित
- अल्मोड़ा महिला
- चंपावत अनारक्षित
- बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला
- पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति



