कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सहित देश विभिन्न राज्यों के करीब 75 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उक्त जगहों पर 23 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आइये देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा और क्या चालू रहेगा।
लॉकडाउन क्या है
लॉकडाउन एक तरह से आपातकाल व्यवस्था होती है। अगर किसी शहर या इलाके में लॉकडाउन की घोषणा होती है तो वहां के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि इस दौरान कुछ जरुरी सामान जैसे दवा, बैंक, अस्पताल और राशन-पानी की जरूरत के लिए घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है।
उत्तराखंड लॉकडाउन को लेकर विधिवत शासन ने जारी किये निर्देश
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध
एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जाने वाली टैक्सी को मिलेगी छूट, जरूरी कागजात दिखाने पर ही जा सकेंगे एयरपोर्ट
सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्कशॉप और गोदाम पूर्णता बंद रहेंगे
विदेश या किसी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहने के दिए गए हैं सख्त निर्देश
राज्य के सभी निवासियों को सख्त तौर पर घर पर रहने के दिए गए हैं निर्देश
लॉक डाउन के दौरान यह सभी सेवाएं रहेंगी सुचारू
अपराध एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस, मेडिकल सेवाएं
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, फायर सर्विस, विद्युत विभाग, पेयजल, मुंसिपल सर्विस, सभी बैंक, ATM, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया संस्थान, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस, पोस्टल सर्विस, खाद्य आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति से जुड़ा ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स से संबंधित डिलीवरी, खाद्य दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन और इनके वेयरहाउस
सभी हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इनसे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां
सभी पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसी इन सभी के गोडाउन और इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां
सभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिलाधिकारी की परमिशन के बाद जारी रखा जा सकता है
मंडी उत्पाद से जुड़ी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
हवाई सेवाएं रहेंगी सुचारू,
उपरोक्त सेवाओं के अलावा अन्य सेवा के लिए व्यवसायिक ट्रांसपोर्टेशन को अंतर राज्य बॉर्डर पर नहीं दी जाएगी परमिशन
किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का खड़ा होना प्रतिबंधित
किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों को तोड़ने पर आईपीसी सेक्शन 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई।
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगा बंद :
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो, ऑटो, टैक्सी, डीटीसी और प्राइवेट बसें, रिक्शा, ई-रिक्शा बंद रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी, इंटरस्टेट बसें भी रहेंगी बंद। हालांकि, डीटीसी की 25 प्रतिशत बसें चलेंगी ताकि जरूरी सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग आ-जा सकें।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरिजाघर, दरगाह जैसे सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
फैक्ट्री, ऑफिस बंद रहेंगे, वर्कर माने जाएंगे ऑन ड्यूटी
सारे बाजार, दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल्स, जिम गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
दिल्ली से सटे सभी राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे।
जरूरी सामानों जैसे दूध, सब्जियां, खाने-पीने के सामानों की आपूर्ति को इजाजत होगी।
ये सेवाएं रहेंगी सुचारू
लॉकडाउन के दौरान पुलिस थाने, अस्पताल, अग्नि शमन विभाग, जेल, महत्वपूर्ण सरकारी दफ़्तर, खाद्यान एवं किराने की सरकारी दुकानें खुली रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान जीवन के लिए आवश्यक चीजें लेने की अनुमति होती है। जैसे बिजली-पानी, इंटरनेट, बैंकिंग एवं एटीएम की सुविधा जारी रहेगी। पोस्ट ऑफ़िस खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काम करने दिया जाएगा।
पेट्रोल पंप और सीएनजी या एलपीजी पंप खुले रहेंगे। दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। किराना स्टोर से खाने-पीने का सामान ले सकेंगे।
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