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देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज देहरादून के 300 छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के सभी 300 छात्रों को राज्य के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने 23 जनवरी को दिए अपने पछले आदेश को बदलते हुए उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि सुभारती मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे करीब 300 छात्रों को राज्य के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी व दून मेडिकल कालेज में शिफ्ट करने का प्रबन्ध करे। इसके लिए नये सिरे से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष सुभारती मेडिकल कॉलेजों पर उठे गंभीर सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलेज को पढ़ाई के लायक ही नहीं माना था। और राज्य सरकार को सुभारती मेडिकल कॉलेज को टेकओवर करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार से कहा था सुभारती कॉलेजे में पढ़ने वाले 300 छात्रों को तीन सरकारी और दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाए।

जिसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविध्यालय ने बाकायदा काउंसिलिंग कर कुछ छात्रों को कालेज भी आवंटित कर दिये थे। लेकिन कुछ छात्रों व अभिभावकों ने इस बीच फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई,  क्योंकि छात्रों को प्राइवेट मेडिकल कालेजों में शुल्क को लेकर ऐतराज था। लिहाजा वह राज्य कोटे की सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेजों में शिफ्टिंग की मांग कर रहे थे।

गुरुवार को जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 23 जनवरी के पुराने आदेश में बदलाव करते हुए अब सभी 300 छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के उत्तराखंड सरकार को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज देहरादून के 300 छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।

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