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नई दिल्ली : चाइनीज कंपनी Bytedance की पॉपुलर विडियो मेकिंग ऐप TikTok पर भारत में बैन लग गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार की ओर से Google और Apple को अपने ऐप स्टोर से TikTok ऐप को डिलीट करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद Google और Apple ने इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। हालाँकि जिन लोगों के फोन में यह ऐप पहले से डाउनलोड है वे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को केंद्र सरकार से TikTok ऐप पर बैन लगाने को कहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि TikTok ऐप पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है। कोर्ट ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि चीनी कंपनी Bytedance Technology ने मद्रास हाई कोर्ट के बैन से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।  परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इस अपील को खारिज कर दिया। जिसके बाद गूगल और ऐपल ने अपने-अपने ऐप स्टोर से इस ऐप को हटा दिया है।

बता दें कि टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी Bytedance Technology के पास है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक 240 मिलियन यानी 24 करोड़ लोगों द्वारा इस ऐप्प को डाउनलोड किया जा चुका है।  जबकि दुनियाभर में इसके 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है। कोर्ट ने कहा था कि TikTok ऐप पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है। TikTok पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है।


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