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देहरादून : उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चे वालों की दावेदारी को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट के बृहस्पतिवार को दिए गए फैसले के बाद स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का फैसला केवल ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर ही लागू होगा। दो से ज्यादा बच्चों वाले अभी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 8, (1) R पर फैसला सुनाया है और यह धारा केवल ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर ही लागू होती है। जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 53 और जिला पंचायत सदस्य पदों पर धारा 90 लागू होती है। जिसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हालाँकि प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू गए हैं और अब तक कई प्रत्याशी नामांकन भी कर चुके होंगे।

इससे पहले प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि पंचायत चुनावों को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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