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देहरादून : उत्तराखंड पंचायत चुनाव-2019 में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त पर जुड़वा संतान को लेकर बनी असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब उन लोगों पर दो बच्चों वाला प्रावधान लागू नहीं होगा जिनके एक बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे होंगे। पहले बच्चे के बाद अगर जुड़वा संतान होती है तो उसे एक ही माना जाएगा। सरकार ने जुड़वा बच्चों पर राज्य निर्वाचन आयोग के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

अब जाकर चुनाव लड़ने के इच्छुक जुड़वा संतान वालों को राहत मिली है। यदि एक संतान के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है तो संख्या के हिसाब से तीन बच्चे हैं। ऐसे में दो बच्चों की शर्त को लेकर चुनाव लड़ने वालों में असमंजस बना हुआ था। लेकिन अब शासन के साथ-साथ निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले बच्चे के बाद जुड़वा संतान की एक बच्चे में गणना की जाएगी।

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