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देहरादून : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की सीमा शनिवार से खत्म कर दी है। हालाँकि राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए अभी भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php  पर ई-पंजीकरण कराना और कोरोना जांच की नेगिटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य रहेगा। सरकार का तर्क है कि यह कॉनटेक्ट ट्रेसिंग के लिए जरूरी है। प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा, हालांकि एप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। अब केवल दो शर्तों का पालन करना होगा। पहला, उसके पास आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाणपत्र की जगह ट्रू-नेट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरा, आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा।

एमएचए की गाइडलाइन भी प्रदेश में पूरी तरह से लागू होगी। उसी के अनुरूप यह फैसला भी किया गया है। पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और इसके पीछे कारण यह है कि प्रदेश में बाहर से आने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो आसानी से संपर्कों की तलाश की जा सके। दो हजार की सीमा खत्म कर दी गई है। एमएचए की गाइड लाइन के अनुरूप ही यह नियम लागू होंगे।

एसए मुरुगेशन, प्रभारी सचिव आपदा