covid curfew in uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू को सात सितंबर तक आगे बढ़ा दिया है। मौजूदा कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही थी। जिसके चलते मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सोमवार देर शाम कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते तक आगे बढ़ाने के आदेश किए हैं। कर्फ्यू की सभी शर्तें पूर्व के आदेश की भांति ही रहेंगी।
अन्य प्रदेशों से राज्य में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दो डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बाध्यता बरकरार रखी गई है। उक्त प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 08 बजे से रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे. जबकि साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सरकार ने कोचिंग संस्थानों, शापिंग माल, सिनेमा हाल, जिम, सैलून, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्कों में क्षमता के 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी रखने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शादी-समारोह में भी सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इनके लिए भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।