Uttarakhand Covid Restriction: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के चलते अब शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील दे दी है। प्रदेश में लागू नाइट कर्फ्यू अब समाप्त हो गया है। राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया। राज्य में कोरोना केस कम होने पर शासन ने यह फैसला लिया है। जिसके मुताबिक शादी समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन स्थल की क्षमता के मुताबिक हो सकेंगे. साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर भी अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित खेल स्थान स्टेडियम एवं खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।
राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टरां भोजनालय और ढाबों को पूरी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। राज्य में सभी आंगनवाड़ी केंद्र एक मार्च 2022 से खुलेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा प्रथक से जारी किया गया है।
देखें नई एसओपी में क्या मिली रियायत
- जिम, शापिंह माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे बंद।
- खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
- सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
- राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।
- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे खुल सकेंगे।
- एक मार्च से खुलेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र।
- सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
- कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
- सार्वजनिक स्थानों में थूकना गैरकानूनी, होगी कार्रवाई।