नई दिल्ली : कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बीते एक महीने से देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कुछ रियायत देते हुए शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। शुक्रवार रात गृहमंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई थी। इस खबर को देश की मीडिया ने अपने न्यूज़चैनल/ न्यूज़पोर्टल में प्रमुखता से स्थान दिया। परन्तु इसके बाद दुकानदारों से लेकर आम लोगों में बाजार खुलने को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, कुछ दुकानदारों ने दुकाने खोली तो कुछ ने नहीं खोली। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने कल के देशभर में दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश के अनुसार देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में शोपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स तथा शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी।
जबकि शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों (all standalone shops), पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें (neighbourhood shops & shops in residential complexes) खोलने की अनुमति है। बाजार/ बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति नहीं है। MHA की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’ दुकानों पर केवल 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालाँकि अंतिम फैसला राज्यों पर निर्भर होगा।
क्या दिल्ली में खुलेंगी दुकानें?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुकानों को खोलने को लेकर भ्रम की स्थिति है। कुछ इलाकों में दुकानें खुल गई हैं, वहीं कई स्थानों पर दुकानदार पसोपेश में पड़े हैं कि दुकान खोलें या ना खोलें। गृह मंत्रालय के आदेश पर छूट देने को लेकर दिल्ली सरकार भी अभी विचार ही कर रही है।
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops. MHA release states, “In rural areas, all shops, except those in shopping malls are allowed to open. In urban areas, all standalone shops, neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open”. pic.twitter.com/SnFT7L1k2j
— ANI (@ANI) April 25, 2020
यह भी पढ़ें
आज से सभी तरह की दुकानों को खोलने की मिली अनुमति, शर्तें लागू