नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले एक महीने से देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने देश के लाखों दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। शुक्रवार रात गृहमंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी अभी नहीं खुलेंगे। हालाँकि अंतिम फैसला राज्यों पर निर्भर होगा। मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। नगरपालिका के दायरे में मौजूद बाजार की दुकानों पर यह आदेश नहीं लागू होता है। बड़े मार्केट की दुकाने अभी नहीं खुलेंगी।
नहीं खुलेंगी शराब की दुकाने:
हालाँकि केंद्र सरकार ने आज से देशभर में सभी रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। परन्तु शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी।
ये हैं गृह मंत्रालय द्वारा जारी कुछ शर्तें
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।
- दुकानों में सिर्फ 50 पर्सेंट स्टाफ ही काम कर सकेगा।
- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार और ग्राहक को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
- हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
- आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों।
Relaxations not applicable in Hotspots/containment zones: Ministry of Home Affairs https://t.co/847u21F5D8
— ANI (@ANI) April 24, 2020
Delhi: Hardware shops in Laxmi Nagar open after about a month into #CoronaLockdown. All shops registered under Shops&Establishment Act of respective States/UTs, incl shops in residential complexes, neighborhood&standalone shops have now been exempted from lockdown restrictions. pic.twitter.com/w8CLjREB2l
— ANI (@ANI) April 25, 2020