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चमोली : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत गुरूवार को चमोली जनपद के 55 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 करोड़ 76 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गई। जनपद में लौटे प्रवासी एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत साक्षात्कार के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया गया।

मुख्यमत्री स्वरोजगार योजना के तहत पाल्ट्री फॉर्म, डेयरी फार्म, बकरी पालन, फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स शॉप, मोटर रिपेयर इत्यादि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए चमोली जनपद के 63 आवेदकों का गुरुवार को साक्षात्कार लिया गया। जिनमें से 55 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित 55 लाभार्थियों में 38 प्रवासी भी शामिल है।

मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने बेरोजगार युवाओं का हौसला बढाते हुए सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने की बात कही। जिला उद्योग केंन्द्र के महाप्रबन्धक डॉ. एमएस सजवाण ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा, व्यवसाय, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी पर 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। जिसमें सामान्य अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत मार्जिन मनी पर स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है।

इस दौरान लीड बैक अधिकारी प्रताप सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी राम कुमार दोहरे, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, सहायक निदेशक डेयरी राजेन्द्र सिंह चौहान सहित सभी रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
•सबसे पहले आपको राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक में जाना होगा।
•बैंक में जाने के बाद आपको आपको वह के अधिकारी के पास मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन फॉर्म को लेना होगा।
•आवेदन फॉर्म को लेने के बाद आपको आप्लिकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल आदि भरना होगा।
•सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपने आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
•इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को जिस बैंक से आपने फॉर्म लिया वही जमा करना होगा।
•फॉर्म जमा होने के बाद आपके फॉर्म का बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
•सत्यापन के बाद आपको लोन मुहैया कराया जायेगा।

ज्यादा जानकारी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php या DIRECTORATE OF INDUSTRIES उत्तराखंड की वेबसाइट https://doiuk.org/ पर जायें.