Greater Noida Authority

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने आवासीय भूखंड व निर्मित भवन (फ्लैट व एक मंजिला भवन दोनों) खरीदारों के लिए लीज डीड की कुल पैनल्टी पर 40 फीसदी छूट पाने की अवधि बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी है। अब तक इसकी आखिरी तिथि 30 सितंबर थी। ऐसे करीब 3300 आवंटी हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 200 करोड़ से अधिक धनराशि बतौर प्रीमियम और प्लीज लीज रेंट अटकी हुई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 2010 में आई बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम (बीएचएस) 05 से लेकर बीएचएस-17 तक और आरपीएस-01 व एलओपी स्कीम के करीब 3300 फ्लैट व प्लॉट खरीदार ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। फ्लैट व एक मंजिला घर सेक्टर तीन, ओमीक्रॉन टू, ज्यू टू, ज्यू थ्री, म्यू टू, ओमीक्रॉन  वन, ओमीक्रॉन वन ए, ईटा टू आदि सेक्टरों में स्थित हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के फ्लैट व एक मंजिला घर शामिल हैं, जबकि आरपीएस-01 (रेजीडेंयिसल प्लॉट स्कीम ), 2008 की आवासीय भूखंड योजना, लेफ्ट ओवर प्लॉट स्कीम( एलओपी) के प्लॉट सेक्टर अल्फा, बीटा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर तीन, डेल्टा वन, ईटा, ओमीक्रॉन थ्री, चाई-फाई आदि सेक्टरों में स्थित हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से उनको रजिस्ट्री कराने के लिए चेक लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इन्‍होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई। आवंटियों की तरफ से देरी होने से प्राधिकरण को भी दिक्कत हो रही है। रजिस्ट्री न होने से एक तरफ प्राधिकरण का बकाया प्रीमियम धनराशि और  लीज रेंट बाकी है, वहीं निबंधन विभाग का स्टांप भी फंसा हुआ है। रजिस्ट्री न होने से आवंटियों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा।  आवंटियों पर लीज डीड पेनल्टी भी लग रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने लीज डीड पेनल्टी पर 40 फीसदी छूट की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आखिरी मौका है। प्राधिकरण इस अवधि के बाद 40 फीसदी छूट नहीं दे सकेगा। वहीं,  लीज डीड न कराने वाले आवंटियों की सूची प्राधिकरण जल्द ही अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देगा। इसके साथ ही अतिरिक्त मुआवजा और डिफॉल्ट धनराशि पर भी साधारण ब्याज से भुगतान की सुविधा भी 15 नवंबर तक बढ़ गई है। सीईओ नरेंद्र भूषण ने इन सभी आंवंटियों से लीज डीड की कुल पेनल्टी पर 40 फीसदी छूट लेकर 15 नवंबर तक रजिस्ट्री कराने अपील की है। बता दें कि यह योजना 22 जुलाई से चल रही है अब तक 300 से अधिक फ्लैट व प्लॉट खरीदारों ने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली है। इससे प्राधिकरण को करीब 20 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है।

लीज डीड कराने के लिए जरूरी कागजात

  • लीज डीड के लिए अनुरोध पत्र
  • सभी जमा धनराशि के चालानों की प्रतिलिपि
  • आवंटी के पांच फोटोग्राफ व साधारण पेपर पर दो हस्ताक्षर (खुद से सत्यापित) आवंटी के ब्योरा के साथ
  • भविष्य में देयता के लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथपत्र
  • आवंटी को लीज डीड की प्रति व कब्जा प्रमाणपत्र (प्राधिकरण से लेनी होगी)

जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें

-अगर किसी आवंटी को रजिस्ट्री कराने से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 0120-2336046, 47 48 व 49 पर कॉल कर सकते हैं।