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photo: ANI twitter

नोएडा : लॉक डाउन 5.0 को लेकर केंद्रीय गाइड लाइन जारी होने तथा उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश के बाद रविवार देर रात गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन्स के साथ जनपद के लिए निर्देश जारी किये हैं। एक जून से गौतमबुद्ध नगरगौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनहित में नोएडा और दिल्ली सीमा को सील रखने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिपोर्ट दी कि पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के जितने मामले मिले हैं, उन मामलों में से 42 प्रतिशत में संक्रमण का स्रोत दिल्ली को पाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ परामर्श एवं सहमति के उपरांत जनहित में निर्णय लिया गया है, कि नोएडा-दिल्ली सीमा को पूर्व की भांति सील रखा जाए। दिल्ली से नोएडा में अधिकृत पास के बिना किसी भी व्यक्ति को आवागमन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानें और बाजार खोलने के संबंध में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में जारी पिछले निर्देश बने रहेंगे। पहले की ही तरह शहरी क्षेत्रों में 50 फीसदी दुकानों को ऑड-इवन के आधार पर खोलने की व्यवस्था लागू रहेगी। दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध के आधार पर श्रम विभाग को व्यापारियों से परामर्श करने के बाद, साप्ताहिक अवकाश को संशोधित करने को कहा गया है।

आवासीय क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के संबंध में नियम लागू

इंसीडेंट कमांडर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब नए निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की परिभाषा के तहत दोबारा निर्धारण करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में कंटेनमेंट जोन के संबंध में यह नियम लागू होगा कि, यदि मल्टी स्टोरी सोसाइटी में स्थित एक टावर में एक या एक से अधिक संक्रमित मरीज पाए जाते है, तो वह टावर जहां संक्रमित केस पाया गया है, को ही कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी सोसाइटी में एक से अधिक टावरों में मामले पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टावर कंटेनमेंट जोन होंगे। वहां पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि जैसी सभी सुविधाएं कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत ही मानी जाएगी।