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नोएडा : यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमण से हुई स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर एकमुश्त 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्णय को इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी बरक़रार रखा है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को कोविड ड्यूटी और कोविड से मृत्यु के प्रमाणपत्र के साथ शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिए हैं। कोविड ड्यूटी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से और कोविड से मौत का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। शासनादेश के साथ दोनों प्रमाण-पत्रों का प्रारूप भी भेजा गया है।

शासनादेश में कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाए गए कार्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार के लिए कार्यरत कार्मिकों की संकमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में 11 अप्रैल, 2020 को जारी शासनादेश वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लागू रहेगा। कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के अलावा ऐसे कार्मिकों को जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगाई गई थी, उनकी कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक की कोविड संक्रमण से मृत्यु पर उसके आश्रितों को अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति करके सभी अभिलेखों सहित धनराशि अवमुक्त करने के लिए शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा केवल उन्हीं कार्मिकों के आश्रितों को सहायता राशि (50 लाख) स्वीकृत की जाएगी, जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गई थी एवं कोविड संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई है। इस के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार के कार्यों के लिये नियुक्त था। दूसरे प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएंगे कि संबं‌धित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को 50 लाख रुपये में से बराबर-बराबर सहायता राशि जिलाधिकारी द्वारा वितरित कराई जाएगी। यदि सेवा पुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं तो मृत  कार्मिक के उत्तराधिकारियों में सहायता की धनराशि बराबर-बराबर जिलाधिकारी द्वारा वितरित कराई जाएगी।

आउटसोर्स कार्मियों को भी मिलेगा लाभ

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायता राशि का लाभ चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश (संख्या-533/पांच-1-2020 -आर०(533)/2020 दिनांक 07.04.2020) से आच्छादित कार्मिकों के अलावा कोविड डयूटी में लगाए गए समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को भी यह सहायता राशि दी जाएगी। अब तक कोविड डयूटी के दौरान मृत सरकारी कार्मिकों को विवरण राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर rahat.up.nic.in पर 30 जून, 2021 तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में भी यह जानकारी अपलोड करने का विकल्प खुला रहेगा।