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कोरोना वायरस: गौतमबुद्ध नगर में 14 अप्रैल तक के लिए बनाई गई धारा 144

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नोएडा: जनपद गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के मद्देनजजर लगायी गयी धारा 144 को 5 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। इससे पहले आज सुबह अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश जारी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि सुबह 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का जो आदेश जारी किया गया था, उसे बाद में संशोधन कर इसे 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। पहले 5 अप्रैल तक लागू की गयी थी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी प्रतिबंधित किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगायी गयी थी,जिसे बढ़ाकर अब 14 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस सहित सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अपर पुलिस उपायुक्त का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।