देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 14 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 13 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित व उत्तरजीवी महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना को मंजूरी दे दी गई। अब उत्तराखंड में यौन अपराध या एसिड अटैक की शिकार महिलाओं व उनके आश्रितों को राहत के तौर पर मुआवजा मिलेगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- आगामी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।
- हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ा कर 70 साल की गई है। बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित व उत्तरजीवी महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना को मंजूरी दे दी गई। अब उत्तराखंड में यौन अपराध या एसिड अटैक की शिकार महिलाओं व उनके आश्रितों को राहत के तौर पर मुआवजा मिलेगा।
- विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी।
- सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी, 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।
- लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।
- हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
- जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा
- एम्स ऋषिकेश के पास भाऊराव देवरस न्यास लखनऊ की ओर से रोगी सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने न्यास को 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। रोगी सहायता केंद्र बनने से एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को सस्ती दरों पर ठहरने की सुविधा मिलेगी।
- चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग कार्मिक को शिक्षा चिकित्सा विभाग में 2017 तक कार्य करने वाले कार्मिकों के सविलियन करने की अनुमति।
- उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 लाया जाएगा।