Panchayat-elections

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 2019 को लेकर बड़ा फैसला दिया है. अब उत्तराखंड में दो से अधिक बच्चों वाले भी पंचायत चुनाव 2019 में चुनाव लड़ सकते हैं. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद कर दिया है। यह फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। यानी 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया।

इससे पहले बीते शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों में 66 हजार से ज्यादा पदों पर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव में पहली बार दो विशेष नियम शामिल किये गए हैं। जिसके अनुसार इस बार दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ दो या एक बच्चे वाले दावेदार ही चुनाव लड़ पाएंगे। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि 25 जुलाई 2019 से 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ सकते है।

पहले चरण में यहाँ होंगे चुनाव

जिला                              ब्लॉक
पौड़ी-                          पौड़ी, पाबौ, खिर्सू, कोट, कल्जीखाल
टिहरी-                         चंबा, जाखणीधार, भिलंगना
रुद्रप्रयाग-                      ऊखीमठ
उत्तरकाशी-                    भटवाड़ी, डुंडा
चमोली-                         जोशीमठ, दशोली, घाट
देहरादून-                       डोईवाला, रायपुर
अल्मोड़ा-                        ताकुला, हवालबाग, लमगड़ा, धौलादेवी
ऊधमसिंहनगर-                रुद्रपुर, गदरपुर
चंपावत-                         चंपावत
पिथौरागढ़-                      विण, मूनाकोट, कनालीछीना
नैनीताल-                        हल्द्वानी, रामनगर, भीमतात
बागेश्वर-                         बागेश्वर