Uttarakhand Covid Curfew : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं, आज राज्य में करीब 64 दिन बाद सबसे कम कोरोना के मामले मिले हैं। बावजूद इसके अभी भी सरकार कोविड कर्फ्यू समाप्त करने के मूड में नहीं है. बीते हफ्ते जारी एसओपी के अनुसार 08 जून को कोरोना कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी। उससे पहले ही सरकार ने आंशिक ढील देते हुए अब एक सप्ताह के लिए यानी 15 जून सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 07 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे।
रविवार को शासन द्वारा जारी एसओपी के अनुसार अगले सप्ताह कोविड कर्फ्यू के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह 08 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार (09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह 08 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। नई SOP के अनुसार अब शराब के ठेके हफ्ते में तीन दिन यानी बुधवार (09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह 08 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे।
सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 07 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे।
नई एसओपी में मिली रियायतें
- सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
- फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12बजे तक खुलेंगी।
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
- राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
- राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
- गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
- अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
- निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।
- कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है। अगर विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा।
- राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, और जनरल स्टोर 09 जून और 14 जून सुबह 08 बजे से एक बजे तक खुलेंगी।
- खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड(एक रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून शुक्रवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
- शराब की दुकानें 09, 11 और 14 जून को सुबह 08 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
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