उत्तराखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल 8 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने आज राज्य में स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक स्कूल में छात्रों और स्टॉफ को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही स्कूल के गेट पर हैंड वॉश, सेनेटाइजशन और थर्मल स्कैनिंग से गुजरना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में कक्षा 10 और 12 वीं को खोलने के लिए बनाई गई एसओपी के मानक भी लागू रहेंगे। मुख्य सचिव के अनुसार बोर्डिंग स्कूलों के लिए सख्त मानक जारी रहेंगे। पूर्व में 24 अक्टूबर को जारी नियम लागू रहेंगे। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शिक्षा महानिदेशक, सभी डीएम, सीईओ को एसओपी के अनुसार स्कूल संचालन के आदेश दिए हैं। बोर्डिग स्कूल के लिए भी मानक तय किए गए हैं। मालूम हो कि सरकार ने छठी से ग्यारहवीं तक की कक्षाओं को आठ फरवरी से खोलने का निर्णय किया है। 10 और 12 वीं कक्षाएं पिछले साल दो नवंबर को खोल दी गई थीं।
एसओपी के मुताबिक स्कूलों को खोलने से पहले उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। यह प्रक्रिया हर रोज प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था स्कूलों को करनी होगी। किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण मिलने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेजा जाएगा। कक्षाओं में विद्यार्थियों को सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया जाएगा। स्कूलों में प्रवेश व छुट्टी के समय छात्र-छात्राओं से मुख्य द्वार पर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार 8 फरवरी से पठन-पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ किये जाने की अनुमति पूर्व में जारी SOP का पालन करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है।
- विद्यालय खोले जाने से पूर्व पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन किया जाएगा. यह प्रक्रिया प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक पाली के उपरान्त सुनिश्चित की जाये. स्कूलों में हैंड वॉश, सेनीटाइज, थर्मल स्कैनिंग तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.
- प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के लिए एक नोडल अधिकारी नामित होंगे जो कोविड-19 का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे.
- विद्यार्थियों को हैंड वॉश, सेनीटाइज, थर्मल सकेनिंग करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश करने दिया जाएगा.
- स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- स्कूल में यदि एक से ज्यादा entry-point है तो उनमें मॉनिटरिंग की जाएगी.
- स्कूल बसों अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले छात्रों को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाना होगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी.
- शिक्षकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा स्कूल मैनेजमेंट द्वारा अधिक मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- ऑनलाइन पढ़ाई यथावत जारी रहेगी जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा.
- यदि कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी उसे सुविधा उपलब्ध कराएं.
- स्कूल में दो शिफ्ट में लाल संचालित की जा सकती हैं.
- अभिभावकों को लेकर सहमति के साथ ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा.
- कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाये.