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नई दिल्ली : उत्तराखंड सरकार को आज सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते का समय दिया है।

इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीते 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने आदेश में उक्त एफआइआर को रद करने के साथ ही सीबीआई को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। फिलहाल उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।