vote even without voter ID

Vote without Voter ID : लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में उत्तराखंड समेत 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों के लिए कल यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अगर किसी भी मतदाता का वोटर आईडी कहीं गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है तो भी वह मतदान कर सकता है। वोटर आईडी नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।

ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के विकल्प दिए हैं, जो निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अगर ये दस्तावेज के साथ पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है। परन्तु इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची होना जरुरी है। आपके पास वोटर आईडी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वोट डालने के लिए योग्य हैं। वोट डालने के लिए जरूरी यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में भी होना चाहिए। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आपके पास चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अनिवार्य 12 में से कोई भी पहचान पत्र है तो भी आपको वोट देने की इजाजत नहीं होगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में उत्तराखंड की 5, यूपी की 8, बिहार की 4, एमपी की 6, राजस्थान की 12, पश्चिम बंगाल की 3, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1 और त्रिपुरा की 1 सीट पर कल यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी या मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

इन 12 दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7. एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
  8. भारतीय पासपोर्ट
  9. फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
  10. केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
  12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी

 

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