covid curfew New guide line in Uttarakhand : उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर से नई कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने कोविड 19 को लेकर नए सिरे से एसओपी जारी कर दी है। यह एसओपी इस बार तीन हफ्तों के लिए जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को लेकर बरती जा रही सख्ती और सावधानियों के मद्देनजर राज्य में कोरोना कर्फ्यू को तीन हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। हालाँकि राज्य सरकार ने इस बार काफी मामलों में पूरी छूट दे दी है. अब विवाह समारोह, कोचिंग संस्थान, धार्मिक समारोह, राजनीतिक समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकाल के तहत सम्मिलित होने की अनुमित दी गई है।
राज्य में कोविड पाबंदी की अवधि 20 नवंबर तक है। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में बढ़ते हुए कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कोविड कर्फ्यू के आदेश 18 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए कोविड पाबंदी में संशोधन किया गया है।
दूसरे राज्यों से आने वाले और चारधाम यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। किसी और राज्य से आने के बावजूद सैन्य बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड टेस्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। इस बार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और चार धाम यात्रियों के लिए कुछ ताजा नियम जारी करते हुए कहा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो पहले इस पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज कर पास बनवा लें ताकि प्रवेश लेते समय आपको दिक्कत पेश न आए। इस आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 20 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। देहरादून के डिस्टिक मजिस्ट्रेट आर राजेश कुमार ने इस तरह की एसओपी जारी करते हुए यह भी कहा कि कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी समारोह के लिए मिली छूट
राज्य में समस्त समाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य समारोह का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
राज्य के समस्त जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा सेंटर, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम आदि और इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
स्टेडियम एवं खेल के मैदान भी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग की ओर से जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकाल के तहत खोला जाएगा।
होटल और रेंस्तरा भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
होटल रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की पैक कराने और होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, होटलों में स्थित कान्फ्रेंस हाल, स्पा सेंटर, जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किए जाने की अनुमति है।